शाजापुर शहर में बस स्टैंड इलाके में सरकारी जमीन पर संचालित हो रहे पेट्रोल पम्प के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने सीमांकन दल गठित कर सीमांकन कराने के आदेश जारी किए हैं। एबी रोड़ पर मगरिया गांव की सर्वे 160/1 की सरकारी जमीन खसरा नकल में पटवारी हल्का नंबर 36 पर 0.105 हेक्टेयर दर्ज है। दस्तावेजों में दर्ज भूमि मौके पर नहीं है। करोड़ों रूपए की 11 हजार 302 वर्गफीट जमीन गायब होने की जानकारी सामने आने पर प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आया और टीम गठित कर सीमांकन के आदेश दिए हैं। तहसीलदार कोर्ट द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि ग्राम मगरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 160/1 रकबा 0.105 हैक्टेयर, 160/2 रकबा 0.042 हेक्टेयर तथा 161/1 रकबा 0.209 हेक्टेयर, 161/2 रकबा 0.093 हैक्टेयर की नक्शा तरमीम कर सीमांकन करें। सीमांकन दल में राजस्व निरीक्षक कुमेरसिंह भिलाला, विवेक घुंघराले, पटवारी कपिल शिंदे तथा ललित कुंभकार शामिल रहेंगे। जो उक्त शासकीय भूमि की जांच एवं सीमांकन कर रिपोर्ट तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इस मामले में शाजापुर तहसीलदार मधु नायक का कहना है कि शासकीय भूमि होने की शिकायत मिली थी। मामले में जांच टीम बना दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।